Saturday, 28 April 2012 11:03 |
जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के मायावती सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने पदोन्नति में आरक्षण पाकर उसके आधार पर वरिष्ठता का लाभ लेने को भी अनुचित ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले में सुनवाई फरवरी में पूरी हो गई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा और मायावती सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य के गैर-अनुसूचित जाति के कर्मचारी और अफसर बेहद खुश हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अखिलेश यादव की सरकार अब फटाफट विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक बुलाकर खाली पड़े सरकारी पदों को तरक्की से भरेगी ताकि निचले स्तर पर भर्ती का रास्ता साफ हो सके और अर्से से पदोन्नति का इंतजार कर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इंसाफ मिल सके। |
BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7
Published on 10 Mar 2013
ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH.
http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM
http://youtu.be/oLL-n6MrcoM
Saturday, April 28, 2012
पदोन्नति में आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
पदोन्नति में आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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