Wednesday, 01 February 2012 16:31 |
इलाहाबाद, एक फरवरी (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज हजारे पक्ष के सदस्य शांति भूषण की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सहायक मु्रदांक आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। सहायक मु्रदांक आयुक्त ने शांति भूषण को एक सम्पत्ति के संबंध में करीब 1.35 करोड़ रूपये के स्टाम्प शुल्क बचाने का दोषी ठहराया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण 1970 तक इस बंगले में रहते थे, इसके बाद वह नयी दिल्ली चले आए। |
BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7
Published on 10 Mar 2013
ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH.
http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM
http://youtu.be/oLL-n6MrcoM
Wednesday, February 1, 2012
अदालत ने शांति भूषण की स्टाम्प संबंधि याचिका खारिज की
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