| Monday, 06 February 2012 13:20 |
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अदालत ने कहा, ''आप यह मत कहिये कि आपको दस्तावेज की प्रति शुक्रवार को मिली। इस मामले में पिछले कुछ महीने से होहल्ला हो रहा है, ऐसे में आपको इसके लिये तैयार रहना चाहिए था। अदालत ने याचिकाकर्ता से उन सभी दस्तावेज की प्रति प्रतिवादियों को उपलब्ध कराने को कहा जिसके आधार पर उन्होंने अर्जी दयार की है। इससे पहले, अदालत ने 20 दिसंबर को आदेश जारी कर 22 सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट को सम्मन भेजा और फोटोग्राफ्स, वीडियो या अन्य रूप में मौजूदा 'धर्म एवं समाज विरोधी' सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने 24 दिसंबर को वेबसाइटों के लिये आदेश का अनुपालन करने को लेकर छह फरवरी की समय सीमा निर्धारित की थी। जिन वेबासाइटों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था, उनमें फेसबुक इंडिया, फेसबुक, गूगल इंडिया प्राइवेट लि., गूगल आर्कुट, यूट्यूब, ब्लागस्पाट, माइक्रोसाफ्ट इंडिया प्राइवेट लि., माइक्रोसाफ्ट इंडिया, माइक्रोसाफ्ट जोम्बी टाइम, एक्सबोई, बोर्डरीडर, आईएमसी इंडिया, माई लॉट, शइनी ब्लाग तथा टोपिक्स शामिल हैं।
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BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7
Published on 10 Mar 2013
ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH.
http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM
http://youtu.be/oLL-n6MrcoM
Monday, February 6, 2012
गुगल ने अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक पृष्ठों को हटा दिया है । फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने
गुगल ने अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक पृष्ठों को हटा दिया है । फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिये थे।
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नयी दिल्ली, छह फरवरी (एजेंसी) गुगल ने अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक पृष्ठों को हटा दिया है । फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिये थे।
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