BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7

Published on 10 Mar 2013 ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH. http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM http://youtu.be/oLL-n6MrcoM

Friday, July 3, 2015

Press Release – बांध बनाओ या खदान चलाओः म.प्र. शासन को उच्च न्यायालय की फटकार

Press Release – बांध बनाओ या खदान चलाओः म.प्र. शासन को उच्च न्यायालय की फटकार

बांध बनाओ या खदान चलाओः म.प्र. शासन को उच्च न्यायालय की फटकार

सरदार सरोवर क्षेत्र में रेत खनन पर संपूर्ण रोक जारी

उच्च न्यायालय की जाँच समूह करेगी अवैध खनन की जाँच

 

दिनांक 2/7/2015: बडवानीधारखरगोन और अलीराजपुर जिलों में नर्मदा किनारेसरदार सरोवर डूब क्षेत्र में चल रही सभी रेत खदानों पर म.प्र. उच्च न्यायालय के न्या. राजेन्द्र मेनन् व न्या. सुषील कुमार गुप्ता के खंडपीठ ने संपूर्ण रोक जारी रखी। सरदार सरोवर बांध के लिए भू-अर्जित जमीनों पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा गुजरात की हकदारी बनी होते हुए, म.प्र. की खनिज विभाग की और से उन जमीनों को रेत खनन के लिए लीज पर देना या अवैध खनन को नही रोकना बिल्कुल ही गैर कानूनी है, यह कहते हुए, मा. खण्डपीठ ने सभी षासकीय सस्थाओं को आज न केवल चेतावनी बल्कि फटकार लगाते हुए कहा कि रेत खनन की अवैध कारोबार तत्काल बंद होनी चाहिए।

न्यायालय ने शासन से साफ शब्दों में कहा कि रेत खनन से बांध के डूब-क्षेत्र और जलाषय पर गंभीर असर होगा। "क्या सरदार सरोवर के लिए इतने सारे लोगों को विस्थापित करने बाद, बांध को भी खत्म करेंगे क्या?" न्यायालय के इस सवाल पर जब म.प्र षासन के अधिवळता दंगा और मौन री गए, तब मा. खण्डपीठ ने उन्हे स्पष्ट कह दिया – "शासन या तो बांध बनाए या रेत खनन करे – दोनेा संभव नही"। कुछ चंद राजनेताओं के सहारे यह अंधाधंध खनन नहीं चलने देगे।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से पैरवी करते हुए मेधा पाटकर ने न्यायालय को बताया कि 26 मार्च, 2015 को मुख्य न्यायाधीष के आदेष द्वारा मांगी गई जानकारी (गाँव-वार भू-अर्जन और लीज देने कीदिनांक आदि) आज तक जिलाधीषों ने पूर्ण रूप से नहीं देने के कारण न्यायालय ने 6-5-2015 से पूरे डूब-क्षेत्र में रेत खनन पर रोक लगा दी। इसके बावजूद, कई गावों में, नदी से, सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में और जलग्रहण क्षेत्र में भी एक दिन में सैकडों टन रेत निकालने की अवैध कार्य चल रहा  है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बडे पैमाने पर चल रही ताजा रेत खनन – ट्रेक्टर्स, ट्रक्स, मषीनों के फोटो भी पेष किया।

6-5-2015 और 12-5-2015 के रोक आदेष के बादकल तीसरी बार न्यायपीठ नेम.प्र. शासन को सख्त चेतवानी देते हुएरेत खनन पर अपना रोक आदेष कायम रखा। इसके साथ यह भी जाहीर किया कि वे जल्द ही एक जाँच समूह गठित करके अवैध एवं विनाषकारी रेत खनन की पूरी जाँच करवाऐगे। आंदोलन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की मांग भी की है। अगली सुनवाई 21, जुलाई, 2015 को नियत की गयी है।

 

राहुल यादव       देवराम कनेरा           मुकेष भगोरिया

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