BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7

Published on 10 Mar 2013 ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH. http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM http://youtu.be/oLL-n6MrcoM

Sunday, July 21, 2013

आपदा प्रबंधन पर केन्द्र और राज्यों को न्यायालय का नोटिस

आपदा प्रबंधन पर केन्द्र और राज्यों को न्यायालय का नोटिस

Friday, 19 July 2013 17:49

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से निबटने के लिये आपदा प्रबंधन कानून कथित रूप से लागू नहीं करने के मामले में केन्द्र सरकार और उत्तराखंड सहित छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये। 
न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्यों में कथित रूप से आपदा प्रबंधन कानून ठीक तरीके से लागू नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और केन्द्र शासित अंडमान निकोबार से जवाब तलब किया है। 
अधिवक्ता गौरव बंसल ने इस याचिका में उत्तराखंड की आपदा का जिक्र करते हुये कहा है कि यदि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों पर अमल किया होता तो इस हादसे में जान माल का नुकसान कम होता।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निबटने के लिये संसद द्वारा 2005 में कानून बनाये जाने के सात साल बीत जाने के बाद भी केन्द्र और कई राज्य सरकारों आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों पर सही तरीके से अमल करने में विफल रही हैं।
बंसल ने दलील दी कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केन्द्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप इस कानून के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे हैं।
उनका कहना है कि इस तरह की आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के रूप में मुआवजा देने के बारे में देश में कोई एक समान नीति नहीं है।

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