| Friday, 05 April 2013 15:59 |
विशेष सीबीआई न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने गत 29 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कौड़िया के तत्कालीन थानाध्यक्ष आर. बी. सरोज, पीएसी कमाण्डर रमाकान्त दीक्षित, दरोगा नसीम अहमद, मंगल सिंह, परवेज हुसैन, राजेन््रद प्रसाद सिंह, हेड कांस्टेबल राम नायक पाण्डेय तथा कांस्टेबल रामकरन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाने की तारीख पांच अप्रैल मुकर्रर की थी। एक आरोपी पुलिसकर्मी प्रेम सिंह रैकवार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अदालत ने आज सजा सुनाते हुए आर. बी. सरोज, राम नायक तथा राम करन को फांसी तथा बाकी दोषी करार पांच पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। |
BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7
Published on 10 Mar 2013
ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH.
http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM
http://youtu.be/oLL-n6MrcoM
Friday, April 5, 2013
फर्जी मुठभेड़: तीन पुलिसकर्मियों को फांसी, पांच को उम्रकैद
फर्जी मुठभेड़: तीन पुलिसकर्मियों को फांसी, पांच को उम्रकैद
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लखनऊ। सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 31 साल पहले हुए फर्जी मुठभेड़ कांड मामले में दोषी ठहराये गये तीन पुलिसकर्मियों को फांसी तथा पांच अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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